Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ने देश में telecom operators को अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए 30 दिनों की वैधता के साथ कम से कम एक रिचार्ज प्लान प्रदान करने का आदेश दिया है।
TRAI ने एक अधिसूचना में कहा, "हर telecom सेवा प्रदाता कम से कम एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर की पेशकश करेगा, जिसकी वैधता तीस दिनों की होगी।"
TRAI के अनुसार, इस कदम का
उद्देश्य एक वर्ष के दौरान एक ग्राहक द्वारा किए गए रिचार्ज की संख्या को कम करना
है और यह उपभोक्ताओं को अधिक सूचित टैरिफ-संबंधित विकल्प बनाने में भी सुविधा
प्रदान करेगा। वर्तमान में,
टेलीकॉम कंपनियां अपने प्रीपेड सेगमेंट में 28 दिनों की वैधता के साथ रिचार्ज प्लान प्रदान करती हैं, जिससे उन
ग्राहकों के लिए वर्ष के दौरान 13
रिचार्ज होते हैं, जो
मासिक प्लान के साथ अपने फोन को रिचार्ज करते हैं।
TRAI ने आगे कहा है कि service
provider कम से कम एक प्लान वाउचर, एक विशेष
टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर भी प्रदान करेगा जो हर महीने की एक ही तारीख को renewable होगा। TRAI ने कहा कि यह योजनाओं को उपभोक्ता के
अनुकूल बनाने के लिए किया जा रहा है और बताया कि संशोधन के साथ, उपयोगकर्ताओं
के पास उपयुक्त वैधता और अवधि की सेवा पेशकशों को चुनने के लिए अधिक विकल्प होंगे।
पिछले साल मई में,
regulator ने एक consultation paper जारी
किया था जिसमें सभी stakeholders से पूछा गया था कि क्या उसे
इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। TRAI को कई शिकायतें
मिलने के बाद यह आया था,
जिसमें उपभोक्ताओं ने कहा था कि उन्हें मासिक योजनाओं के लिए एक वर्ष में 13 रिचार्ज
करने के लिए कहा जा रहा है,
जिससे वे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों और अन्य हितधारकों
की प्रतिक्रियाओं का विवरण देते हुए कहा, "स्टेकहोल्डर्स के विचार स्पष्ट
रूप से विभाजित हैं क्योंकि service providers टैरिफ ऑफ़र की वैधता अवधि
के संबंध में वर्तमान सहनशीलता व्यवस्था को जारी रखने के लिए अपनी प्राथमिकता
दोहराते हैं।"
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