काफी सारे लोग Passport और VISA को लेकर काफी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आखिर Passport क्या होता है (What is Passport) और पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं (What are the types of Passport)। VISA क्या होता है (What is VISA), VISA कितने प्रकार के होते हैं (What are the types of VISA) और सबसे जरूरी बात पासपोर्ट और वीजा में क्या अंतर होता है (What is the difference between Passport and Visa)।
पासपोर्ट क्या है
Passport Act, 1967 के अनुसार पासपोर्ट एक Legal Document है जिसे भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और यह Certified करता है Holder Republic Of India का नागरिक है। अपने देश के अलावा दूसरे देशों में घूमने के लिए पासपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। किसी भी Person के लिए पासपोर्ट Indentity Proof की तरह काम करता है।
जब किसी देश का नागरिक Passport के लिए आवेदन करता है तो उस देश की सरकार आवेदनकर्ता यानी Applicant के बारे में सारी जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल में अगर पाया जाता है कि ये Person कानूनी रूप से पासपोर्ट लेने के लिए Qualified है तभी उसको पासपोर्ट Provide किया जाता है।
भारत में कितने प्रकार के पासपोर्ट होते हैं
Passport Act, 1967 के तहत भारत सरकार 3 तरह के पासपोर्ट जारी करती है।
1. Ordinary Passport - इस तरह का पासपोर्ट देश के आम लोगों के लिए जारी किया जाता है। इस पासपोर्ट के कवर का रंग गहरा नीला होता है। इसमें 36 या 60 Pages होते हैं। इस पासपोर्ट को P-type पासपोर्ट भी कहा जाता है जिसमें P का मतलब होता है Personal.
2 .Official Passport - इस तरह का पासपोर्ट हमारे देश के उन सरकारी अधिकारियों के लिए जारी किया जाता है जो दूसरे देशो में हमारे देश को Represent करता है। इस पासपोर्ट के कवर का रंग सफेद होता है। इस पासपोर्ट को S-type पासपोर्ट भी कहा जाता है जिसमें S इसका मतलब है Service.
3. Diplomatic Passport - इस तरह का पासपोर्ट Indian Diplomatics और High Pirority वाले सरकारी अधिकारियों के लिए जारी किया जाता है। इस पासपोर्ट के कवर का रंग मेहरून होता है। इसे D-type पासपोर्ट भी कहा जाता है इसमें D का मतलब होता है Diplomatic.
अब हम बात करते हैं कि VISA क्या होता है
VISA एक तरह से Permission letter होता है जो कि आपको यह Permission देता है कि आप किसी दूसरे देश में रह सकते हैं। लेकिन ये आपके VISA पर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन और किस कामों के लिए दूसरे देश में रह सकते हैं।
VISA कई Types के होते हैं। जो ये बताते हैं कि कौन से काम के लिए आपको कौन सा VISA लेना होगा। VISA की फुल फॉर्म होती है Visitors International Stay Admission.
वैसे तो VISA कई टाइप्स के होते हैं लेकिन mainly 8 types के होते हैं।
1. Transit VISA - यह VISA 72 घंटे के लिए ही Valid माना जाता है। ये उस स्थिति में लिया जाता है जब आप किसी देश में जा रहे हो और उससे पहले आपको किसी और देश में जाना हो तो वहां पर थोड़े समय के लिए Transit VISA लेना होगा।
2. Tourist VISA - अगर आप किसी दूसरे देश में घूमने के लिए जाना चाहते हैं तब आपको Tourist VISA लेना होता है।
3. Business VISA - अगर आप किसी दूसरे देश में Business करना चाहते है तब आपको Business VISA लेना होता है।
4. Student VISA - अगर आप किसी दूसरे देश में Study करने के लिए जाना चाहते हैं तब आपको Student VISA लेना होता है। इस VISA के लिए सिर्फ Students ही Apply कर सकते हैं।
5. Working VISA - अगर आप किसी दूसरे देश में काम करने के लिए जाना चाहते हैं चाहे आप सरकारी नौकरी के लिए जाना चाहे या प्राइवेट नौकरी के लिए जाना चाहे तब आपको Working VISA लेना होता है।
6. Marriage VISA - अगर आप किसी दूसरे देश की लड़की से शादी कर करना चाहते हैं। जिसके लिए उस लड़की को आप अपने देश बुलाना चाहते हैं या उसके देश में जाना चाहते है, तब आपको Marriage Visa लेना होता है।
7. Immigrant VISA - अगर आप किसी दूसरे देश में permanent बसना चाहते हैं तब आपको उस देश में Immigrant VISA लेना होता है। Immigrant VISA सिर्फ जाने के लिए होता है, आने के लिए नहीं होता ,क्योंकि इस VISA को लेने के बाद आप दूसरे देश में बस जाते हैं।
8. Medical VISA - अगर आप किसी दूसरे देश में इलाज कराने के लिए जाना चाहते हैं तब आपको Medical VISA लेना होता है।
पासपोर्ट और वीजा में अंतर क्या होता है।
Mainly पासपोर्ट और वीजा में 5 अंतर होता है।
1. Passport एक Legal Document है जो किसी भी देश द्वारा उसके नागरिक को विदेशों में यात्रा करने के लिए और उस person के पहचान पत्र के रूप में दिया जाता है। जबकि VISA एक temporary आधिकारिक अनुमति होती है। जो किसी व्यक्ति को अपने लिए दूसरे देश में घूमने, रहने या काम करने के लिए लेनी होती है।
2. Passport एक छोटी डायरी जैसा दस्तावेज है। जबकि VISA एक आधिकारिक मुहर है।
3. Person के पास जिस देश की नागरिकता है उसी देश की सरकार Passport जारी करती है। जैसे कि अगर आप India से हैं तो Indian Government ही आपके लिए Passport जारी करती है। जबकि जिस देश में आप जाना चाहते हैं उस देश की सरकार VISA जारी करती हैं।
4. Passport जारी करने का मकसद विदेशों में यात्रा करते समय और अपने देश लौटते समय पहचान कराना होता है। जबकि VISA जारी करने का मकसद विदेश में Entry करना और वहां Official रूप से temporary तौर पर रहना होता है।
5. VISA को Embassy के द्वारा जारी किया जाता है। जबकि पासपोर्ट को Specific Government Department के द्वारा जारी किया जाता है।
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